मऊगंज जिले के थाना हनुमना में दहेज प्रतिशेध अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज
किया गया है। इस प्रकरण में आरोपी कल्ली देवी प्रजापति पति गोमती प्रजापति आयु 55 वर्ष निवासी ग्राम
नाउनकला घटना दिनांक से फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। आरोपी को बंदी बनाने
अथवा बंदी बनाने के लिए महत्वपूर्ण सूचना देने पर पुलिस अधीक्षक मऊगंज वीरेन्द्र जैन ने दो हजार रुपए के
ईनाम की घोषणा की है। यह घोषणा पुलिस रेग्युलेशन एक्ट के तहत की गई है। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक का
निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा।
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने दो आदतन अपराधियों को
जिला बदर के आदेश दिए हैं। लोकसभा चुनाव के समय कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा आमजनता की
सुरक्षा को ध्यान में रखकर यह कार्यवाही की गई है। कलेक्टर ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा
5 के तहत जिला बदर के आदेश दिए हैं। कलेक्टर द्वारा पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह के प्रतिवेदन के आधार पर
जिला बदर की कार्यवाही की गई है। इन दोनों आदतन अपराधियों को एक वर्ष की अवधि के लिए जिला बदर के
आदेश दिए गए हैं। सक्षम अधिकारी के आदेश के बाद ही ये रीवा जिले की सीमाओं में प्रवेश कर सकेंगे। आदेश का
उल्लंघन करने पर दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। जारी आदेश के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने
रामराज केवट उर्फ श्यामलाल पिता बृजवाशी केवट आयु 24 वर्ष निवासी पहड़िया थाना रायपुर कर्चुलियान तथा
बृजेश साकेत उर्फ बीके पिता लाला साकेत निवासी नौवस्ता थाना चोरहटा को जिला बदर के आदेश दिए हैं।