रीवा। मध्य प्रदेश नगर पालिका (मनोरंजन तथा आमोद) कर नियम, 2018 नगर निगम रीवा में प्रभावशील हो गया है। नगर निगम उपायुक्त एमएस सिद्दीकी ने बताया कि नगर निगम की सीमा के अंदर वर्तमान में 3 सिनेमा हॉल, 6 केबल सेवा प्रदाता, 9 टेलीकॉम सेवा प्रदाता एवं 6 डीटीएच सेवा प्रदाता हैं। इन सभी को अपने सलाना टर्नओवर का 15 प्रतिशत कर चुकाना होगा। नगर निगम द्वारा ऐसे करदाताओं को बिल भेजने के लिए सर्वेक्षण कराया जा रहा है। उन्होंने उक्त सेवा के संचालकों से अपील की है कि शासन के उपरोक्त नियम अनुसार अधिरोपित कर निर्धारित समय-सीमा में जमा कराकर नगर विकास में सहयोग दें।
लीज नवीनीकरण की राशि जमा कराने के निर्देश : नगर निगम रीवा में समायोजित पूर्व रीवा सुधार न्यास की आवासीय एवं व्यावसायिक योजना नेहरू नगर, इंदिरा नगर, यातायात नगर, शोरूम काम्पलेक्स, तानसेन काम्पलेक्स, अम्बेडकर बाजार, कोठी कम्पाउंड, व्यंकट बाजार, गुढ़ चौराहा, हेडगेवार नगर एवं जयप्रकाश नारायण नगर आदि में जिन हितग्राहियों ने लीज नवीनीकरण हेतु अप्रैल 23 से दिसम्बर 23 तक आवेदन प्रस्तुत किया है, उनके लीज नवीनीकरण की स्वीकृति परिषद द्वारा प्रदान की गई है। निगमायुक्त संस्कृति जैन ने सभी हितग्राहियों से अपील की है कि वे शीघ्र राशि जमा कराकर लीजडीड पूरित व पंजीकृृत कराएं, अन्यथा मार्च 2024 पश्चात् कलेक्टर दर पुनरीक्षित होने पर अतिरिक्त राशि जमा करनी होगी। इसके साथ ही जिन हितग्राहियों का जून 1994 तक उक्त कालोनियों में अचल सम्पत्तियों का आवंटन किया गया है, वे कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत कर आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करावें और प्रशमन प्रभार, शास्ति, आवंटन निरस्तगी, लीज समाप्ति जैसी अप्रिय कार्यवाही से बचें।
नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा नगरीय निकायों में वर्ष 2022-2023 तक के सम्पत्ति कर, जलकर, उपभोक्ता प्रभार एवं अन्य करों के बकाया राशि अधिभार (सरचार्ज) पर 25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक की छूट प्रदान करने के लिए 12 मार्च 24 को पुन: निर्देश प्रदान किए गये हैं। यह छूट चुनाव आदर्श आचार संहिता लागू होने तक निरंतर दी जावेगी। ऐसे भवन, भूमि स्वामी जिन्होंने वर्ष 2022-2023 तक का सम्पत्तिकर, जलकर, उपभोक्ता प्रभार नहीं जमा किया है, वह तत्काल जमा कर अधिभार में छूट का लाभ प्राप्त कर सकेंगे।
संपत्तिकर एवं अन्य प्रकार के करों की अदायगी के लिए जिन्हें पूर्व में नोटिस दी गई है, वे इसे सूचना मानकर राशि जमा कर छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बड़े बकायादारों से सहायक राजस्व अधिकारी रावेन्द्र सिंह, नीलेश चतुर्वेदी, आरआई रवि प्रकाश एवं एआरआई द्वारा व्यक्तिगत संपर्क किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक संपत्तिकर जमा कराया जा सके।
एम. एस. सिद्दीकी, उपायुक्त, नगर निगम, रीवा