रीवा लोकसभा क्षेत्र के लिए 28 मार्च को चुनाव की अधिसूचना जारी
होगी। इसी दिन से नामांकन पत्र दाखिल करने का क्रम आरंभ होगा। भारत निर्वाचन आयोग के
निर्देशों के अनुसार लोकसभा निर्वाचन में नामांकन पत्र दाखिल करते समय रिटर्निंग आफीसर के
कक्ष में उम्मीदवार सहित केवल 5 व्यक्तियों के प्रवेश की अनुमति होगी। नामांकन पत्र दाखिल
करने के लिए उम्मीदवार रिटर्निंग आफीसर कार्यालय से सौ मीटर की परिधि में केवल तीन
वाहनों का उपयोग कर सकेंगे। आयोग ने 100 मीटर की परीधि को स्पष्ट रूप से चिन्हित किया
है। अभ्यर्थी तथा 4 अन्य अधिकृत व्यक्तियों को ही नामांकन पत्र दाखिल करते समय इसमे
प्रवेश दिया जायेगा। कानून व्यवस्था के लिए पुलिस अधिकारी व कर्मचारियों को तैनात किया
जायेगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 33 की उपधारा 6 के अधीन एक ही
निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन के लिए किसी अभ्यर्थी द्वारा उसकी ओर से अधिकतम केवल 4
नामांकन पत्र प्रस्तुत किये जा सकेंगे। नामांकन पत्र के साथ निर्धारित निक्षेप राशि तथा घोषणा
पत्र दाखिल करना आवश्यक होगा। मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के उम्मीदवार के लिए एक
प्रस्तावक तथा अन्य दलों एवं निर्दलीय उम्मीदवार के लिए 10 प्रस्तावक आवश्यक होंगे। रीवा
लोकसभा क्षेत्र के लिए नामांकन पत्र कलेक्ट्रेट रीवा के कलेक्टर न्यायालय कक्ष में दाखिल होंगे।
उम्मीदवार ऑनलाइन जमा कर सकते हैं जमानत राशि
. लोकसभा निर्वाचन के लिए रीवा जिले में चुनाव की अधिसूचना 28
मार्च को जारी की जाएगी। इसी दिन से नामांकन पत्र दाखिल करने का क्रम शुरू होगा। नामांकन
पत्र के साथ प्रत्येक उम्मीदवार को निक्षेप राशि अथवा जमानत राशि जमा करना आवश्यक होता
है। लोकसभा निर्वाचन के लिए उम्मीदवार को 25 हजार रुपए की जमानत राशि जमा करनी
होगी। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए 12500 रुपए जमानत
राशि के रूप में जमा करने होंगे। उम्मीदवार नामांकन पत्र के साथ इसे नकद जमा कर सकते हैं।
उम्मीदवारों को ऑनलाइन जमानत राशि जमा करने की भी सुविधा दी गई है। उम्मीदवार ई
चालान अथवा साइबर ट्रेजरी पोर्टल से जमानत राशि ऑनलाइन जमा कर सकते हैं।
नामांकन के समय उम्मीदवार को देना होगा नये बैंक खाते का विवरण – कलेक्टर
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने बताया
कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक प्रत्याशियों को नया
बैंक खाता खुलवाना अनिवार्य होगा। नये बैंक खाते से ही लोकसभा क्षेत्र के प्रत्येक उम्मीदवार
निर्वाचन व्यय कर सकेंगे। निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन के लिए प्रत्येक उम्मीदवार
के लिए अधिकतम 95 लाख रुपए की व्यय सीमा निर्धारित की गई है। मौजूदा या पूर्व के बैंक
खातों के जरिए निर्वाचन व्यय की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि नाम निर्देशन पत्र
दाखिल करने के कम से कम एक दिन पूर्व यह नया खाता खोलना आवश्यक है। इस खाते से पूर्व
में किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन नही होना चाहिए। प्रत्याशियों को रोजाना के खर्च निर्वाचन व्यय
लेखा पुस्तिका में दर्ज करना अनिवार्य है। सभी खर्च नये बैंक खाते से किए जाएंगे। नामांकन के
समय अभ्यर्थी द्वारा नये बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करना होगा। यह बैंक खाता प्रदेश में
किसी भी स्थान एवं किसी भी बैंक या डाकघर में खोला जा सकता है।
रिटर्निंग आफीसर एवं सहायक रिटर्निंग आफीसर तैनात
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मध्यप्रदेश के संसदीय निर्वाचन क्षेत्र
क्रमांक 10 रीवा के लिए रिटर्निंग आफीसर एवं सहायक रिटर्निंग आफीसर तैनात कर दिए गए हैं।
निर्वाचन आयोग द्वारा इस संबंध में 18 मार्च 2024 को अधिसूचना जारी की गई है। इसके
अनुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल को रिटर्निंग आफीसर बनाया
गया है। इसी तरह प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सहायक रिटर्निंग आफीसर तैनात किए गए हैं।
विधानसभा क्षेत्र सिरमौर में एसडीएम पियूष भट्ट, सेमरिया में एसडीएम राजेश कुमार सिन्हा,
त्योंथर में एसडीएम संजय कुमार जैन तथा विधानसभा क्षेत्र मऊगंज में एसडीएम राजेश कुमार
मेहता को सहायक रिटर्निंग आफीसर बनाया गया है। इसी तरह विधानसभा क्षेत्र देवतालाब में
एसडीएम बृजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय, मनगवां में एसडीएम प्रभाशंकर त्रिपाठी, रीवा में एसडीएम सुश्री
वैशाली जैन तथा विधानसभा क्षेत्र गुढ़ में एसडीएम अनुराग तिवारी को सहायक रिटर्निंग आफीसर
बनाया गया है। सहायक रिटर्निंग आफीसरों को ईडीसी/पोस्टल बैलेट के कार्यों के निर्वहन का
दायित्व भी सौंपा गया है।
नामांकन पत्र के लिए अधिकारी तैनात
रीवा संसदीय क्षेत्र के लिए चुनाव की अधिसूचना 28 मार्च को जारी की
जाएगी। इसी दिन से नामांकन पत्र दाखिल किए जाएंगे। नामांकन पत्र कलेक्ट्रेट कार्यालय के
कलेक्टर न्यायालय कक्ष में दाखिल होंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा
पाल ने नामांकन पत्र दाखिल करने के संबंध में समस्त व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के लिए
अधिकारी तैनात किए हैं। कलेक्टर ने सहायक रिटर्निंग आफीसर तथा एसडीएम हुजूर वैशाली जैन
एवं सहायक रिटर्निंग आफीसर तथा एसडीएम मनगवां प्रभाशंकर त्रिपाठी को तैनात किया है।
कलेक्टर ने तैनात अधिकारियों को नामांकन पत्र दाखिल करने, नामांकन पत्रों की जाँच तथा चुनाव
प्रतीक आवंटन में रिटर्निंग आफीसर को सहयोग देने के निर्देश दिए हैं।