रीवा। बीमार मॉं को दवाई लेकर आ रही नाबालिग किशोरी के साथ गैंगरेप करने वाले दुष्कर्मियों को विशेष न्यायालय पास्को रीवा द्वारा आजीवन करावास व जुर्माने के साथ दंडित किया गया है। इसके साथ पीडि़ता को प्रतिकर स्वरूप 20 हजार रुपए देने के आदेश दिए हैं। प्रकरण के संबंध में जिला अभियोजन कार्यालय के मीडिया प्रभारी अशोक प्रियदर्शी ने बताया कि साढ़े साल पूर्व 15 जून 2018 को सुबह अवयस्क पीडि़ता अपनी बीमार मां के लिए दवाई लेने के लिए बाजार गई थी। जब वह बाजार से घर वापस लौट रही थी तभी आरोपीगण संतोष सोनी पिता रामलाल सोनी उम्र36 वर्ष, शिवानंद उर्फ अंतू कचेर पिता प्रदीप कुमार उम्र 20 वर्ष, रामजी भुजवा पिता जगदीश भुजवा उम्र 30 वर्ष सभी निवासी रघुनाथगंज थाना लौर जिला रीवा पीडि़ता को अकेली पाकर उसे पकड़कर आम के पेड़ के नीचे ले गए और आरोपियों ने बारी-बारी से दुष्कर्म किया।
आरोपियों के चंगुल से छूटी पीडि़ता ने लौर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में अभियोक्त्री का मेडिकल परीक्षण कराकर और शेष अनुसंधान पूर्ण होने पर अभियोक्त्री अनुसूचित जाति/जनजाति की सदस्य होने एवं आरोपीगण अनुसूचित जाति/जनजाति के सदस्य न होने के कारण अभियुक्तगण के विरूद्ध पॉक्सो अधिनियम, एससी/एसटी अधिनियम एवं भादंसं की धाराओं के अंतर्गत विशेष न्यायालय पास्को अधिनियम के समक्ष अभियोग पत्र पेश किया गया। विचारण उपरांत विशेष न्यायाधीश सुश्री महिमा कछवाहा द्वारा दुष्कर्मियों को आजीवन कारावास से दंडित किया है। शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक रवीन्द्र सिंह ने किया।
इन धाराओ पर फैसला
मामले की सुनवाई उपरांत विशेष न्यायालय
रीवा द्वारा आरोपीगणों आरोपीगण संतोष सोनी, शिवानंद उर्फ अंतू कचेर व रामजी भुजवा को भादंसं की धारा 376घ के तहत आजीवन कारावास एवं 10,000 रू जुर्माना तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 5/6 के तहत आजीवन कारावास एवं 10,000रू जुर्माना से दण्डित किया और पीडि़ता को प्रतिकर के रूप में 20,000 देने का आदेश दिया।