रीवा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनोज पुष्प ने जिले के 9 आदतन अपराधियों को जिला बदर के आदेश दिए हैं। इन सभी को एक वर्ष की अवधि के लिए रीवा जिला तथा उसके सीमावर्ती जिलों से बाहर रहने के आदेश दिए गए हैं। जिले में लोक शांति को बनाए रखने एवं अपराधों पर नियंत्रण के उद्देश्य से यह कार्यवाही की गई है। प्रतिबंध की अवधि में सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति के बाद ही जिला बदर अपराधी जिले में प्रवेश कर सकेंगे। प्रतिबंध का उल्लंघन करने पर धारा 14 के तहत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।
जारी अलग.अलग आदेशों के अनुसार आदतन अपराधी सौरभ तिवारी पिता सुखसागर तिवारी उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम बरहुला, कुंदन लोनिया पिता सूरज लोनिया आयु 26 वर्ष निवासी कबाड़ी मोहल्ला रीवा, सुजीत सिंह पिता कमलनारायण सिंह आयु 28 वर्ष निवासी अर्जुनपुर हनुमना को जिला बदर के आदेश दिए गए हैं। इसी तरह आदतन अपराधी राकेश केसरी उर्फ मुन्ना पिता रामजी केसरी आयु 50 वर्ष निवासी वार्ड क्रमांक 11 हनुमना, राजेश पाण्डेय पिता केमलाकांत पाण्डेय आयु 28 वर्ष निवासी ग्राम घूमा तथा प्रभाकर उर्फ गुड्डू सिंह पिता जनार्दन सिंह आयु 44 वर्ष निवासी ग्राम गढ़ को भी जिला बदर किया गया है। कलेक्टर ने सौरभ सिंह उर्फ वीरेन्द्र सिंह पिता भूपेन्द्र सिंह आयु 28 वर्ष निवासी ग्राम बांसा गुरौलिहान, आशीष तिवारी पिता बालकृष्ण तिवारी आयु 42 वर्ष निवासी ग्राम मझगवां एवं बलदाऊ उर्फ अनुपम यादव पिता रामबाबू यादव आयु 24 वर्ष निवासी हनुमना को भी जिला बदर के आदेश दिए हैं। इन सभी आदतन अपराधियों के विरूद्ध विभिन्न थाना क्षेत्रों में बड़ी संख्या में आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं।
ये सभी अपराधी लगातार असामाजिक गतिविधियों तथा आपराधिक कृत्यों में लिप्त है। इनके द्वारा मारपीट, लूट, हत्या के प्रयास, अवैध शस्त्र रखने, लोगों को डराने.धमकाने, शराब की अवैध बिक्री तथा अन्य आपराधिक कृत्य लगातार कि, जा रहे हैं। इनके आतंक के कारण आमजन पुलिस थाने में रिपोर्ट का साहस नहीं कर पा रहे हैं। इनके विरूद्ध कई बार प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई, किन्तु इनकी असामाजिक गतिविधियों में किसी तरह की कमी नहीं आई। लोक शांति बना, रखने के लिए इन आदतन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर की कार्यवाही की गई है।