रीवा। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने विभिन्न अपराधों में लिप्त तथा लंबे समय से फरार कथित आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए ईनाम की घोषणा की है। यह घोषणा पुलिस रेग्युलेशन एक्ट के प्रावधानों के तहत की गई है। ईनाम के संबंध में पुलिस अधीक्षक का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा। बता दें कि इन अपराधियों की जानकारी आप पुलिस को देकर ईनाम की राशि को अपना बना सकते हैं।
थाना हनुमना में दर्ज एनडीपीएस एक्ट तथा औषधि नियंत्रण अधिनियम के तहत प्रकरण में आरोपी मोहम्मद शकील पिता नैबुद्दीन आयु 29 वर्ष निवासी दुआरा थाना बहरी जिला सीधी तथा सुनील राणा पिता तुलसी राणा आयु 30 वर्ष निवासी कोरांव जिला प्रयागराज उत्तरप्रदेश पर तीन-तीन हजार रुपए के ईनाम की घोषणा की गई है। इसी तरह थाना गढ़ में दर्ज नाबालिग से बलात्कार के प्रकरण में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 376, 366, 363 तथा पाक्सो एक्ट के आरोपी खडग़ कोल पिता कुमारे कोल आयु 35 वर्ष निवासी ग्राम क्योटी पर पांच हजार रुपए के ईनाम की घोषणा की गई है। रीवा के समान थाना में धारा 457 तथा धारा 380 के तहत दर्ज प्रकरणों में दो अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध तीन-तीन हजार रुपए के ईनाम की घोषणा की गई है। इन फरार आरोपियों को बंदी बनाने अथवा बंदी बनाने के संबंध में सूचना देने वालों को ईनाम की राशि दी जाएगी।
थाना मनगवां में दर्ज भारतीय दंड संहिता की धारा 294, 323, 327, 506, 34 तथा एससीएसटी एक्ट के तहत दर्ज प्रकरण में आरोपी बिपिन पटेल पिता शीतला प्रसाद पटेल आयु 22 वर्ष निवासी करहा टोला नया गांव कोठार पर तीन हजार रुपए के ईनाम की घोषणा की गई है। सिटी कोतवाली में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 420 के तहत दर्ज प्रकरण में आरोपी सतीश विश्वकर्मा पिता अरूण विश्वकर्मा निवासी डी 230 जमुना कालरी भालूमाड़ा जिला अनूपपुर तथा सेमरिया थाना में धारा 363 एवं 366 के तहत दर्ज प्रकरण में आरोपी विवेक पटेल पिता मोतीलाल पटेल आयु 22 वर्ष निवासी ग्राम बीड़ा पर तीन-तीन हजार रुपए के ईनाम की घोषणा की गई है। थाना गुढ़ में हत्या तथा हत्या के प्रयास में लिप्त एवं धारा 307, 302, 498 एवं 34 में दर्ज प्रकरण के आरोपी ओमप्रकाश ओझा पिता वंशमणि ओझा आयु 35 साल निवासी ग्राम सकरिया पर भी तीन हजार रुपए का ईनाम घोषित किया गया है।
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