रीवा। कार्य के प्रति लापरवाही बरतना और बिना सूचना दिये अनुपस्थित रहना निगम के सहायक आयुक्त निशांत श्रीवास्तव को महंगा पड़ गया।इसके अलावा भी कई अधिकारियों पर गाज गिरी है। निगमायुक्त ने सहायक आयुक्त श्रीवास्तव को निलंबित करने की कार्रवाई की वहीं कई राजस्व अधिकारियों के वेतन काटने की कार्रवाई की है। जानकारी के मुताबिक निशांत श्रीवास्तव, सहायक आयुक्त नगर पालिक निगम रीवा को स्वास्थ्य अधिकारी जोन 4 एनयूएलएम (दीनदयाल रसोई योजना), जलकर वसूली, एवं कोविड 19 के नोडल अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है किन्तु उनके द्वारा गत 25.02.2022 से स्वास्थ्य खराब होने के कारण दर्शाते हुये आवेदन देकर मुख्यालय से चले गये तथा अभी तक कार्य पर उपस्थित नहीं हुये।
जिस कारण उन्हें सौपा गया कार्य प्रभावित हो रहा है, पूर्व में भी सफाई कार्य के प्रति लापरवाही बरतने के कारण पत्र क्र. 848 दिनांक 14.02.22 द्वारा एससीएन कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था, किन्तु जबाव सन्तुष्टिदायक नही था। सौंपे गये कार्य के प्रति लापरवाही बरतने एवं कार्यालय से अनुपस्थित रहने के कारण मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियम तथा अपील) नियम 1966 का नियम 9 के तहत निशांत श्रीवास्तव सहायक आयुक्त नगर पालिक निगम रीवा को निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में मुख्यालय नगर पालिक निगम रीवा कार्यालय रहेगा तथा नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता भुगतान किया जावेगा।
इसी के साथ नगर पालिक निगम रीवा के राजस्व मदों जैसे सम्पत्तिकर, किराया, जलकर आदि की वसूली की दिनांक 22.04.2022 को समीक्षा की गई, समीक्षा बैठक में ध्रुवसिंह परिहार उपराजस्व निरीक्षक, नगर पालिक निगम रीवा बिना सक्षम स्वीकृत के अनुपस्थित रहे, दूरभाष पर अनुपस्थित रहने की सूचना उनके द्वारा नहीं दी गई। वरिष्ठ् अधिकारियों के बार-बार निर्देश के बावजूद भी सौपे गये कर्तव्यो/दायित्वों का निर्वहन न करना घोर लापरवाही, उदासीनता का द्योतक है कार्य के प्रति लापरवाही बरतने एवं सौपे गये दायित्वों का निर्वहन पूरी लगन एवं निष्ठा से नहीं करने के कारण श्री ध्रुव सिंह परिहार उपराजस्व निरीक्षक नगर पालिक निगम रीवा का माह अप्रैल 2022 में 01 दिवस का वेतन काटा गया है।
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