रीवा। मऊगंज, नईगढ़ी और हनुमना की 17 कम्पोजिट दुकानें 48 घंटे के लिए बंद रहेंगी। मतदान शुरू होने से लेकर समाप्त होने तक 48 घंटे शुष्क दिवस रहेगा। शराब का क्रय और विक्रय पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने आदेश जारी किया है कि त्रि-स्तरीय पंचायतों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 संपन्न कराने हेतु प्रथम चरण का मतदान 25 जून को होगा। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में स्थित शराब की समस्त दुकानें मतदान दिवस 25 जून को मतदान समाप्ति तक 48 घण्टे पूर्व से बंद रहेंगी तथा इसका क्रय-विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने आदेश जारी किया है कि जिन ग्राम पंचायतों में मतदान संपन्न होना है उन पंचायतों की सीमा से 5 किलो मीटर की परिधि में आने वाली समस्त शराब की दुकाने बंद रखी जायें तथा इसका क्रय-विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण 25 जून के दिन मतदान दिवस को हनुमना क्रमांक-एक, हनुमना क्रमांक-दो, मलैगवां, हाटा, मऊगंज क्रमांक-एक, मऊगंज क्रमांक-2, खटखरी, बिछरहटा, देवतालाब क्रमांक-एक, देवतालाब क्रमांक-2, खैरा सीतापुर नईगढ़ी क्रमांक-एक, नईगढ़ी क्रमांक-2, शाहपुर, पहाड़ी, रघुनाथगंज में स्थित मदिरा की दुकाने बंद रहेगी। उन्होंने कहा कि शुष्क दिवस अवधि में उक्त क्षेत्रों की सीमा के अन्तर्गत अवैध रूप से मदिरा की आयात निर्यात परिवहन, विनिर्माण, संग्रहण एवं विक्रय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।