रीवा। जिला पंचायत सीईओ ने गुरुवार को चार कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की। जिसमें महिला सचिव को जहां निलंबित किया वहीं एक रोजगार सहायक को सेवा से बर्खांस्त कर दिया गया। महिला पंचायत सचिव के स्थान पर उसका पति दस्तावेजों में साइन कर रहा था जबकि रोजगार सहायक को दुृष्कर्म के मामले सजा होने पर सेवा से बर्खास्त किया गया है। इस संबंध में जिला पंचायत सीईओ स्वप्रिल वानखड़े ने बताया कि गंगेव जनपद पंचायत के ग्रामपंचायत डगरदुआ की सचिव कमला तिवारी के स्थान पर सचिव के पति भरत तिवारी द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है एवं सील लगाये जाने की शिकायत प्राप्त हुई। इसके साथ ही ग्राम सभा की बैठक का संचालन भी सचिव पति के द्वारा किया जाता है। जांच में स्पष्ट होने पर सचिव कमला तिवारी का अपने पदीय दायित्वों के प्रति घोर लापरवाह हैं तथा वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने के आदी हैं।
लिहाजा सीईओ जिपं ने कमला तिवारी सचिव ग्राम पंचायत डगरदुआ को म.प्र. पंचायत राज सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के प्रावधानोँ के तहत तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया जाता है निलम्बन अवधि में मुख्यालय जनपद पंचायत गंगेव नियत किया गया है। नियमानुसार जीवन निर्वाह की पात्रता होगी। बताया कि इसी प्रकार प्राप्त शिकायत के जांच उपरान्त पाया गया कि संजीव कुमार राज ग्राम रोजगार सहायक ग्राम पंचायत पडऱा जनपद पंचायत रायपुर कर्चुलियान द्वारा पास्को एक्ट के तहत केन्द्रीय जेल रीवा में निरूद्ध व्यक्ति उपस्थित दर्ज करते हुये मनरेगा मजदूरी की राशि का फर्जी आहरण किया गया। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी रीवा द्वारा परिवार पत्र की जांच के दौरान अभिलेख पर आई साक्ष्य से आरोपी संजीव कुमार राज के विरूद्ध धारा क्र.420, 478 अन्तर्गत अपराध का संज्ञान लेते हुये प्रकरण अपराधिक पंजी में दर्ज किया गया। संजीव कुमार राज को कारण बताओ सूचना पत्र जारी करते हुये 07 दिवस में स्पष्टीकरण चाहा गया था लेकिन श्री राज द्वारा कोई भी जबाव प्रस्तुत नही किया गया। उपरोक्त कृत्य संविदा सेवा शर्ते के प्रतिकूल है। म.प्र. राज्य रोजगार गांरटी परिषद भोपाल के प्रावधानो के अनुसार सेवा समाप्ति की कार्यवाही की गयी।