रीवा। बहुचर्चित दीपक मिश्रा हत्याकांड के शूटर दीपक सिंह उर्फ दीपू को कोर्ट ने बरी कर दिया हैं, यह ऐतिहासिक फैसला सोमवार को किया गया है। इस फैसले के बाद एक बार फिर पत्रकार दीपक मिश्रा हत्याकांड की चर्चाएं जोरो पर होने लगी है। बता दें कि इस आरोपी को पुलिस ने हत्याकांड के 10 वर्ष बाद गिरफ्तार किया था, आरोपी को गत दिसंबर 2019 में गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद उसे न्यायालय में पेश कर सिविल लाइन पुलिस ने दो दिन की रिमांड में लिया और पूछतांछ के बाद उसे जेल भेज दिया गया। अब इस आरोपी दीपक सिंह उर्फ दीपू को जिला न्यायालय द्वारा मामले में बरी कर दिया गया है। आरोपी की पैरवी अधिवक्ता राजीव सिंह परिहार ने किया। विंध्य वाणी न्यूज आपको सबसे पहले यह खबर दिखा रहा है।
14 वर्ष पूर्व हुआ था मर्डर
आपको बता दें कि पत्रकार दीपक मिश्रा की हत्या 14 वर्ष पूर्व 1 अगस्त 2008 को कर दी गई थी। यह वारदात को आरोपियों ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र में अंजाम दिया। उस समय जानकारी दी गई थी कि इस हत्याकांड में उनके चचेरे भाई संजय मिश्रा ने यूपी से शूटर दीपक सिंह उर्फ दीपू को बुलवाकर कराई थी। बस स्टैण्ड के समीप कार में ही गोली मारकर शूटर फरार हो गया था। संजय मिश्रा सहित अन्य आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया था लेकिन शूटर का पता नहीं चल पाया। रीवा पुलिस की सूचना पर आरोपी दीपक सिंह को यूपी के प्रतापगढ़ जिले के बाघराय थाने की पुलिस ने पकड़ा था। तब उक्त आरोपी के पास से घटना में प्रयोग की गई पिस्टल सहित अन्य सामान बरामद पुलिस ने करने की सूचना दी थी। इसी मामले में अब आरोपी को बरी कर दिया गया है।
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एक बार फिर चर्चा में
बता दें कि दीपक मिश्रा दैनिक भास्कर रीवा के पत्रकार थे, वह अपनी साफ-स्वच्छ लेखनी के लिए जाने जाते थे, उनके हत्या के बाद से पत्रकारिता जगत में हड़कंप मच गया था। उस समय पूरे वर्ष इस हत्याकांड की चर्चाएं होती रही। हालांकि एक बार फिर कोर्ट के इस ऐतिहासिक फैलसे के बाद इस हत्याकांड की चर्चाएं होने लगी है।
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