पन्ना। जिले के शाहनगर थाना अंतर्गत पुरैना स्थित सान्वी स्टोन कंपनी की जेसीबी व डम्फर में आगजनी के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। साथ ही शाहनगर पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। बता दें कि विगत 21-22 फरवरी 2023 को रात्रि लगभग 3 बजे सान्वी स्टोन की जेसीबी डम्फर में अचानक आग लग गई। कंपनी के ऑनर द्वारा शाहनर थाना में धर्मेंद्र सिंह निवासी किशोरगंज पन्ना के खिलाफ नामजद प्रकरण दर्ज करवाया गया, पुलिस ने भी प्रकरण दर्ज कर 24 घण्टे के अंदर बिना जांच के ही आजीवन कारावास की धारा 436 बढ़ा दी। मामले में आरोपी बनाए गये धर्मेंद्र सिंह की पत्नी ने छोटी राजा ने बताया कि उन्हें इस बात की जानकारी न्यूज पेपर और चैनल्स के माध्यम से मिली जो दिनांक और समय घटना कारित करने का बताया गया है उस वक्त धर्मेंद्र अपने पन्ना निवास पर थे जिसके सभी साक्ष्य मौजूद हैं। घटना स्थल के सीसीटीव्ही फुटेज में भी ऐसा कुछ नहीं बताया जा रहा कि धर्मेंद्र को आरोपी सिद्ध किया जा सके इसके बाद भी प्रकरण दर्ज कर 24 घण्टे के अंदर धारा बढ़ाने से पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं।
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इस वजह से साजिस की आशंका से छोटी राजा ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक पन्ना के नाम सौंपे गए आवेदन में उल्लेख किया है कि वर्ष 2019 में प्रार्थिया के पति के शैलेन्द्र तिवारी से पारिवारिक संबंध हो गए, जिसके उपरांत शैलेन्द्र के पिता संजय तिवारी ने प्रार्थिया के पति से सान्वी स्टोन में पार्टनर के तौर पर काम कर पैसा इंवेस्टमेंट करने की सलाह दी। उस समय प्रार्थिया के पति की ग्राम कोल करहिया तहसील सिमरिया की दस एकड़ भूमि की बिक्री से 1 करोड़ 30 लाख रूपये प्राप्त हुए थे जिसमें से 23 जनवरी 2020 को 19 लाख रूपये ऑनलाईन एवं शेष 36 लाख की राशि शैलेन्द्र की बहन की शादी के समय नगद दी, इस प्रकार कुल 55 लाख रुपये प्रार्थिया के पति के द्वारा शैलेन्द्र को दिया गया। कुछ दिन बाद सान्वी स्टोन की पार्टनरशीप डीड बनवाने की बात पर शैलेन्द्र टाल मटोल करने लगा, बार-बार पैसे मांगने पर अलग-अलग तारीखों की चेक दी गई। और कुछ दिन बाद फिर से पार्टनरशिप की बात कहकर चेक वापस ले ली गई, बाद में पार्टनरशीप डीड व हिसाब करने की बात पर, कम्पनी का घाटा बताकर धर्मेंद्र को 40 लाख की चेक 31 दिसंबर 2021 को प्रदान की गई।
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