n
n
n
n
n
सतना/जबलपुर. मप्र हाईकोर्ट ने एक अवमानना प्रकरण में सतना के कलेक्टर अनुराग वर्मा, तहसीलदार बीके मिश्रा व पटवारी विजय बहादुर सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए। जस्टिस नंदिता दुबे की एकलपीठ ने इसके लिए 3 सप्ताह की मोहलत दी है। कोलगवां में रहने वाले मोहम्मद लोकमन समेत 17 सदस्यों ने याचिका दायर की है।
n
n
n
याचिकर्ताओं की ओर से तर्क दिया गया कि कोलगवां स्थित करीब 35 एकड़ कृषि भूमि 1940 से याचिकाकर्ता परिवार के कब्जे में है। दरअसल, परिवार के मुखिया शेख बब्बू की 1993 में मृत्यु के बाद उनके वारिसानों ने जमीन अपने नाम दर्ज करवाने आवेदन दिया।
n
n
READ ALSO-72 सीटर विभाग रीवा से भरेंगे उड़ान, एयरपोर्ट के लिए यह बड़ा फैसला, जानिए कब से होगी शुरुआत…
n
n
तत्कालीन जिला प्रशासन ने उक्त जमीन को सरकारी बताकर आवेदन निरस्त कर दिया। सिविल कोर्ट ने 1999 में याचिकाकर्ताओं को भू-स्वामी माना। इसके बाद जिला कोर्ट, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से सरकार हारी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश मे स्पष्ट कहा था कि उक्त जमीन याचिकाकर्ताओं की मिल्कियत है।
n
n
READ ALSO-रीवा लोकायुक्त की कार्यवाही, फिर पकड़ा गया रिश्वतखोर टीआई और उसका चालक…
n
n
कोर्ट ने 30 जून 2022 को कलेक्टर को निर्देश दिए थे कि सभी राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त कर याचिकाकर्ताओं को ऋण पुस्तिका प्रदान की जाए। याचिकार्ता के अधिवक्ता संजय वर्मा ने बताया कि इस मामले में पूर्व में कलेक्टर ने तहसीलदार व पटवारी को हाईकोर्ट के आदेश का परिपालन करने कहा था, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। इसलिए दोबारा हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर करनी पड़ी।