nमप्र हाईकोर्ट ने रीवा जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल बानखेड़े को अवमानना का नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है। न्यायाधीश मनिंदर सिंह भट्टी की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई की। रीवा निवासी याचिकाकर्ता अरविंद मिश्रा की ओर से अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार शुक्ला ने पक्ष रखा।उन्होंने दलील दी कि अवमानना याचिकाकर्ता ग्राम पंचायत सचिव है जिसे 2020 में निलंबित कर दिया गया था। वित्तीय अनियमितता के आरोप के आधार पर निलंबन किया गया था। उन्होने दलील दी कि निलंबन मनमाने तरीके से नोटिस जारी किए बिना हुआ था, इसे लेकर पूर्व में हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने 60 दिन के भीतर आवेदन को निराकृत करने के निर्देश दिए थे। हालांकि दो साल बाद भी निलंबन वापस नहीं लिया गया। यह रवैया अवमानना कारक है।
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