Notice issued simultaneously to these 725 schools and institutions in Rewa, created panic:रीवा। मध्य प्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 17 का पालन नहीं करने वाले निजी संस्थानों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर नगर निगम प्रशासन द्वारा लगातार सख्ती की जा रही है। नगर निगम द्वारा 200 और निजी संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया गया है। इसके पूर्व नगर निगम द्वारा 525 से अधिक संस्थानों को न केवल नोटिस जारी किया जा चुका है बल्कि उन पर जुर्माना भी अधिरोपित किया गया है। मध्य प्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 17 के तहत प्रतिष्ठानों के सामने शासकीय भूमि पर विज्ञापन प्रदर्शित करना पूर्णत: प्रतिबंधित है।
इस तरह विज्ञापन नियम 27 के अंतर्गत यायायात बाधित करने की श्रेणी में आते हैं। लेकिन अभी तक किसी भी संस्थान या प्रतिष्ठान द्वारा पंजीयन नहीे कराया गया है। जबकि शहर में विज्ञापन या बोर्ड लगााने के लिए नगर निगम में पंजीयन कराना अनिवार्य किया गया है। नगर निगम द्वारा मध्य प्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 17 को प्रभावशील बनाने के लिए प्रथम चरण में नोटिस देकर संस्थानों को पंजीयन कराने के लिए कहा गया है। मध्य प्रदेश आउटडोर मीडिया के संबंध में नगर निगम द्वारा जारी नोटिस मिलने के बाद शहर के निजी शिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधियों ने निगमायुक्त संस्कृति जैन से मुलाकात कर इसकी जानकारी के बारे अनभिज्ञता जाहिर करते हुए इससे राहत प्राप्त करना चाहा।
लेकिन निगमायुक्त द्वारा स्पष्ट किया गया कि पंजीयन सभी को कराना होगा। उन्होंने सभी को एक सप्ताह का समय देते हुए कहा कि इस दौरान जो संस्थान दीवारों पर लिखे गये विज्ञापनों को साफ करवा देंगे, वे अधिरोपित किये गये जुर्माने की राशि से बच सकते हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 17 के मुताबिक किसी भी संस्थान अथवा प्रतिष्ठान को मात्र 3 फिट चौड़ाई एवं लंबाई सुविधानुसार का बोर्ड या होर्डिंग लगाया जा सकता है। दीवार पर किसी भी प्रकार का विज्ञापन का प्रदर्शन प्रतिबंधित किया गया है। इसी प्रकार प्रतिष्ठान के सामने शासकीय भूमि पर विज्ञापन का प्रदर्शन नियम 27 के तहत यातायात बाधित करने की श्रेणी में आता है।
नगर निगम प्रशासन द्वारा इस नियम को अभी तक प्रभावशील नहीं किया गया था। लेकिन इसके प्रभावशील होते ही कार्यवाही भी प्रारंभ हो गई है। इस संबंध में नगर निगम के उपायुक्त एमएस सिद्दीकी ने बताया कि आउटडोर विज्ञापन मीडिया नियम 17 का उल्लंघन करने पर 525 से अधिक निजी स्कूल संस्थानों एवं प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किये जाने के बाद लगभग 200 और प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी कर किया गया है। इस नियम का अब सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए नोटिस दिये गये हैं।