There will be a ban on their leave, the government has issued orders:रीवा। जिले के सरकारी महाविद्यालयों में पदस्थ नियमित शिक्षक मनचाहे अवकाश नहीं ले सकेंगे। अवकाश आवेदन स्वीकृत होने के उपरांत ही नियमित शिक्षक अवकाश पर जा सकेंगे। इस बाबत उच्च शिक्षा विभाग ने आदेश जारी किए हैं। नियमित शिक्षकों की निरंतर लापरवाही को देखते हुए विभाग ने यह सख्ती बरती है।
गौरतलब है कि अतिरिक्त संचालक उच्च शिक्षा रीवा सम्भाग अंतर्गत 74 सरकारी महाविद्यालय हैं। इन महाविद्यालयों में 13 सौ के लगभग सहायक प्राध्यापक व दो सौ के करीब प्राध्यापक पदस्थ हंै। इनमें से कई शिक्षक ग्रीष्मकालीन अवकाश लेकर महाविद्यालय से गायब रहते थे। एक आवेदन प्राचार्य के समक्ष भेजकर नियमित शिक्षकगण इतिश्री करते रहे।
ऐसा होने पर महाविद्यालयों पठन-पाठन तो प्रभावित होता ही है। साथ ही महाविद्यालय की प्रशासकीय व्यवस्था भी बिगड़ती है। शिक्षकों की इस मनमानी पर रोक लगाने का प्रयास विभाग ने किया है। जारी पत्र में निर्देशित किया गया है कि ग्रीष्मकालीन अवकाश पर जाने वाले नियमित शिक्षकों व क्रीड़ाधिकारियों, प्रयोगशाला तकनीशियन को रोका जाये एवं उन्हें महाविद्यालय के कार्यों का दायित्व सौंपा जाये। इससे संबंधित कार्यवाही की जानकारी एडी रीवा को भी दी जाये।