सीधी। सिंगरौली में 18 मई को सरपंच के आदेश पर एक 32 साल की महिला की 16 साल के किशोर से जबरन शादी कराने के मामले में अब बड़ा खुलासा हुआ है। परिजनों का आरोप है कि इस शादी को शाजिस के तहत कराया गया। मामला सिंगरौली के गांव खुटार के दक्षिण टोला का है, जिसमें किशोर के पिता ने महिला एवं बाल विकास विभाग और बाल अधिकार संरक्षण आयोग में शिकायत की थी। मीडिया सूत्रों की माने तो गुरुवार को आयोग की टीम किशोर को रेस्क्यू करने पहुंची तो महिला अपने नाबालिग पति को लेकर भाग निकली। इसके बाद आयोग के सदस्य ब्रजेश चौहान ने आरोपी महिला और उसके परिजनों के खिलाफ अपहरण सहित पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया है। महिला के परिजन भी गायब हैं। बाल आयोग ने मामले में किशोर की शादी को शून्य कराने के दिशा निर्देश दिए थे। महिला की सर्चिंग के लिए एक स्पेशल टीम बनाई गई है। किशोर के पिता ने अपनी शिकायत में बताया कि तलाकशुदा महिला उनके ही समाज की है। पहले तो उसके बेटे को किसी तरह अपने रिश्तेदार की लड़की से शादी कराने की बात की। जब उसे मना कर दिया तो उसने सरपंच का रोब दिखाया। इसके बाद जब बात नहीं बनी तो सरपंच बाल मुकुंद सिंह ने समाज के सामने पंचायत बैठाई। इसके बाद सरपंच के सामने महिला ने आरोप लगाया कि उसका नाबलिग बेटा उसे गंदी नजर से घूरता है। इसके बाद सरपंच ने महिला से शादी करने के लिए फरमान जारी कर दिया। शादी न करने पर समाज से हुक्कापानी बंद करा दिया। 18 मई 2022 को महिला और उसके परिवार वालों ने मिलकर उनके नाबालिग लड़के से जबरन शादी करा दी।