रीवा। शराब दुकानदार पियक्कड़ों की जेब पर डाका डाल रही थी। एमआरपी से अधिक दर पर शराब की बिक्री कर रही थी। इन दुकानदारों के खिलाफ आबकारी विभाग ने जांच कराई। जांच में पांच दुकानदार की गड़बड़ी पकड़ाई। एमआरपी से अधिक की दर पर शराब बेंचते मिले। इन सभी के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव आबकारी विभाग ने कलेक्टर के पास भेजा। कलेक्टर ने एक दिन का लाइसेंस पांच शराब दुकानदारों के निरस्त कर दिए हैं। 10 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है। ज्ञात हो कि रीवा में शराब के नाम पर ठेकेदारों ने खुली लूट मचा दी थी। कम्पोजिट दुकानों का लाइसेंस होने के बाद भी शराब के शौकीनों को महंगी दर पर शराब बेंची जा रही थी। शराब पीने वाले इसका विरोध कर रहे थे। लगातार शिकायतें भी आबकारी विभाग से कर रहे थे। शिकायतों पर आबकारी विभाग और प्रशासन एलर्ट हुआ। कलेक्टर के निर्देश पर आबकारी विभाग ने दुकानों की जांच कराई। आबकारी उपनिरीक्षक वृत्त रीवा ने दिनांक 11 जून को कम्पोजिट दुकान करयिा मंडी का निरीक्षण किया। यहां टेस्टिंग के तौर पर एक हंटर स्ट्रांग बीयर 650 एमएल की खरीदी कराई। दुकान से निर्धारित अधिकतम मूल्य 196 रुपए से 2 रुपए अधिक में बेंची गई।
पंचनामा बनाकर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। कम्पोजिट दुकान करहिया मंडी का लाइसेंस एक दिन यानि 10 अगस्त 2022 के लिए निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में लायसेंसी को न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी एवं वार्षिक लायसेंस फीस में किसी भी प्रकार की छूट एवं क्षतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी। इसी तरह कम्पोजिट मदिरा दुकान रामनई की जांच कराई गई। यहां एक देशी प्लेन मदिरा का क्रय कराया गया। दुकान से अधिकतम विक्रय मूल्य 57 रुपए से 3 रुपए अधिक लिया गया। पंचनामा बनाकर प्रकरण 16 जून 2022 को बनाया गया। इस पर कलेक्टर ने एक दिन 10 अगस्त का लाइसेंस निलंबित करते हुए 10 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। कम्पोजिट दुकान गंगेव का निरीक्षण किया गया। यहां से हण्डर प्रीमियम बीयर खरीदी गई। 196 की जगह 22 रुपए अधिक वसूले गए। 17 जून को प्रकरण बनाया गया। कार्रवाई का प्रस्ताव कलेक्अर के पास भेजा गया। कलेक्टर ने एक दिन 10 अगस्त 2022 के लिए लाइसेंस निरस्त कर दिया है।
10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। सिरमौर कम्पोजिट दुकान से देशी प्लेन मदिरा 180 एमएल का क्रय किया गया। यहां निर्धारित अधिकतम मूल्य 57 से 13 रुपए अधिक वसूला गया। 18 जून 2022 को प्रकरण तैयार किया गया। कलेक्टर ने एक दिन का लाइसेंस निरस्त करते हुए 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इसी तरह कम्पोजिट दुकान खैरा के निरीक्षण में 180 एमएल की देशी मदिरा शराब 13 रुपए ज्यादा दर पर बेचते पकड़े गए। इनके खिलाफ प्रकरण बनाया गया। कलेक्टरने मामले में लाइसेंसधारी का एक दिन का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। वहीं 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।