रीवा। जिले में दो पहिया वाहन में बिना हेलमेट के चलने वालों के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी। आगामी 6 अक्टूबर से जिले में दो पहिया वाहनों की सख्ती से जांच होगी तथा बिना हेलमेट चलने वालों को चालान करने के साथ पुलिस की अभिरक्षा में भेजा जायेगा। चालान न्यायालय के माध्यम से ही निराकृत होंगे। उक्त आशय की जानकारी कलेक्टर मनोज पुष्प ने जिला सड़क सुरक्षा समिति की विशेष बैठक में दिये। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि दो पहिया वाहन में हेलमेट अनिवार्य किया गया है। हेलमेट लगाना आवश्यक है इसे परेशानी न समझा जाय। हेलमेट लगाने से वाहन चालक की सुरक्षा रहती है। उन्होंने कहा कि हेलमेट लगाने के लिए परिवार के सदस्य आगे आकर प्रेरित करें ताकि प्रत्येक व्यक्ति हेलमेट लगाकर ही घर से निकले। उन्होंने विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए कि अच्छी क्वालिटी का ही हेलमेट सही दाम में बेचें। उचित दाम से अधिक बिक्री करने पर संबंधित के विरूद्ध कालाबाजारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर ने कहा कि चार पहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाकर चलने के लिए जिले में अभियान चलाकर बाध्य किया जाएगा ताकि रीवा जिला एक उदाहरण बने। उन्होंने कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिए कि कार्यालय में बिना हेलमेट चलने वालों का प्रवेश निषिद्ध किया जाए। शिक्षण संस्थाओं में छात्र एवं अभिभावक हेलमेट धारण कर ही आएं। सभी पेट्रोल पंपों में फ्लैक्स और बैनर के माध्यम से हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित करें तथा बिना हेलमेट वाहन चालक को पेट्रोल न दिया जाए। बैठक में आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, एडिशनल एसपी अनिल सोनकर, अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह, एसडीएम हुजूर अनुराग तिवारी, डिप्टी कलेक्टर संजीव पाण्डेय सहित विभागीय एवं पुलिस अधिकारी, शहर के गणमान्य नागरिक तथा विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि, व्यापारीगण, विद्यालयों के शिक्षक आदि उपस्थित रहे।
स्वयं लगाएं हेलमेट तो पुलिस न करे सख्ती: एसपी
बैठक में एसपी नवनीत भसीन ने कहा कि लोगों को स्वप्रेरणा से ही हेलमेट लगाकर चलने का उदाहरण जिले में प्रस्तुत करना होगा ताकि पुलिस को सख्ती न करनी पड़े। उन्होंने अपेक्षा की कि स्वयं की सुरक्षा एवं अपने परिवार की खुशहाली के लिए सभी वाहन चालक यातायात नियमों का पालन करते हुए हेलमेट लगाकर चलें और किसी भी संभावित दुर्घटना से बचें।