रीवा। जिले नगर परिषद सिरमौर के तत्कालीन सीएमओ दया राम के खिलाफ दर्ज होगा। शासन नगरीय प्रशासन ने संबंधित के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति दे दी गई है। उपसंचालक नगरीय प्रशासन एवं विकास मप्र भोपाल ने दिनेश सिंह ने कार्यालयीन पत्र क्रमांक /शि/ 6/ अप.क्र. 38/21/ सिरमौर/ 2021/ 18305 भोपाल दिनांक 19-10-2022 के तहत सीएमओ नप सिरमौर को तत्कालीन प्रभारी सीएमओ(मूल पद राजस्व निरीक्षक) दया राम मिश्रा के खिलाफ धारा 409, 420, 467, 120बी, 201, धरा 7सी, 13(1)ए, 13(2) के तहत दर्ज प्रकरण को न्यायालय मेें चालान प्रस्तुत करने हेतु अभियोजन स्वीकृति चाही है। पत्र में लेख किया है कि अभियोजन स्वीकृति निकाय स्तर से की जानी है इसलिए कार्यवाही कर एसपी रीवा को अवगत कराएं। इससे साफ है कि अब दयाराम के खिलाफ शासन सख्त है ओर उनके खिलाफ धोखाधड़ी, कूट रचना व भ्रष्टचार का प्रकरण न्यायालय में चलेगा।
यह है मामला
दरअसल तत्कालीन सीएमएओ नप सिरमौर दयाराम मिश्रा पर आरोप है कि उन्होंने अप्रैल 2018 को नगर परिषद से अग्रिम वेतन के रूप में दो लाख रुपए बाउचर भुगतान कर लिया। इसके बाद अक्टूबर 2020 में दूसरी बाउचर से तीन लाख रुपए और आहरित कर लिए। नगर पालिक नियम के विरूद्ध जाकर दो अलग-अलग बार में पांच लाख रुपए उड़ा दिए। इतना ही नहीं वित्तीय वर्ष 2018 में 7वें वेतनमान के एरियर्स का डेढ़ लाख रुपए आहरित कर लिया है। जिसका अनुमोदन नहीं कराया गया है। इसके अलावा नगर परिषद में स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम में 901 व्यक्तिगत टॉयलेट निर्माण की स्वीकृत दी गई थी। जिसमें ठेकेदार से साठगांठ कर महज 60 टॉयलेट निर्माण कराए गए। तत्कालीन समय ठेकेदार का ठेका निरस्त करने के बाद नियम-कायदे की अनदेखी कर ठेकेदार को अमानत राशि वापस कर दी गई। वित्तीय वर्ष 219-20 में विभिन्न साइज के पाइप, विद्युत सामग्री, बोर, साफ-सफाई आदि सामग्री को नियम-कायदे की अनदेखी कर खरीद की गई है। अनिमितता पाए जाने पर उन्हें निलंबित भी किया जा चुका है।
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