रीवा। नगरीय निकाय के उम्मीदवारों को चुनाव खर्च का विवरण निर्धारित प्रपत्र में देना होगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगर निगम के महापौर तथा पार्षद-पदों एवं नगर पंचायत के पार्षद पदों के लिए चुनाव खर्च की सीमा निर्धारित की गई है। उम्मीदवार को नया बैंक खाता खोलकर उसी के माध्यम से निर्वाचन संबंधी व्यय करना होगा। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने बताया कि नगरीय निकाय के प्रत्येक उम्मीदवार को निर्वाचन व्यय की जानकारी संधारित करने के लिए छाया प्रेक्षण पंजी, (शैडो आब्जर्वेशन रजिस्टर) संधारित करना होगा। महापौर पद के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत चुनाव खर्च का विवरण जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा प्रपत्र 36 में राज्य निर्वाचन आयुक्त को भेजा जाएगा। इसी तरह पार्षद पद के उम्मीदवारों के चुनाव खर्च का विवरण प्रपत्र 36 क में भेजा जाएगा। सभी उम्मीदवार प्रतिदिन के चुनाव खर्च का विवरण दर्ज करें तथा नियमित अंतराल से रिटर्निंग ऑफीसर को निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत करें। चुनाव खर्च की नियमित निगरानी के लिए दल तैनात किया गया है, जिसके द्वारा चुनाव खर्च की निगरानी की जाएगी। सभी रिटर्निंग ऑफीसर नगरीय निकाय के उम्मीदवारों को इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों से अवगत कराएंगे।
पंचायत निर्वाचन के लिए 4 रंग के होंगे मतपत्र
रीवा। रीवा जिले में पंचायतराज संस्थाओं के निर्वाचन तीन चरणों में कराये जायेंगे। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने बताया कि निर्वाचन के लिए मतपत्रों के 4 रंग निर्धारित हैं। पंच पद के लिए सफेद, सरपंच के लिए नीला, जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीला और जिला पंचायत सदस्य के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र होगा। गौरतलब है कि पंचायत निर्वाचन 2022 मतपत्र और मतपेटी के द्वारा करवाया जाएगा।
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