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रीवा। खैरा चोरहटा में पदस्थ एक महिला शिक्षक की हरकत ने शिक्षा जगत को शर्मसार कर दिया है। महिला शिक्षक ने भाड़े के गुंडों को बुलाकर प्राचार्य को धमकी दिलवाई। साथ ही मनमानी पर रोकटोक करने पर हरिजन एक्ट में फंसाने की धमकी तक दी। प्राचार्य ने थाना में शिकायत दर्ज कराने के साथ ही सीईओ को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा जिस पर सीईओ ने महिला शिक्षक को निलंबित कर दिया है।
आए दिन सुनने में आता है कि महिलाएं ही प्राचार्यों और शिक्षकों की ज्यादती का शिकार हुई हैं लेकिन यहां ठीक उल्टा ही हुआ है। एक महिला ने ही मर्यादाएं तोड़ दी हैं। महिला शिक्षक ने प्राचार्य को झूठे केस में फंसाने तक की धमकी दे डाली। इतने में भी जब काम नहीं बना तो महिला शिक्षक बाहर से असामाजिक तत्वों को स्कूल बुला लाई। शराब के नशे में आए युवकों ने प्राचार्य को महिला शिक्षक के सामने धमकाया। यह सारा मामला शासकीय हाई स्कूल खैरा चोरहटा का है। यहां पदस्थ महिला शिक्षक मनीषा धुर्वे ने ही प्राचार्य को धमकी दिलवाई है। उनका कसूर सिर्फ इतना था कि वह महिला शिक्षक को देरी से आने पर टोकते थे। जबरन हस्ताक्षर करने पर नोटिस जारी कर दिए थे। महिला शिक्षक की हरकतों की जानकारी प्राचार्य ने सीईओ को दी और सीईओ ने निलंबित कर दिया।
प्राचार्य ने सीईओ के पास भेजा था कार्रवाई का प्रस्ताव
सीईओ को भेजे गए प्रस्ताव में प्राचार्य शासकीय हाई स्कूल खैरा चोरहटा रीवा ने बताया था कि दिनांक 25 जुलाई 2022 के अनुसार संस्था में पदस्थ कुमारी मनीषा धुर्वे सहायक अध्यापक स्कूल कभी समय पर नहीं आती। प्रश्न वाचक चिन्ह लगाए जाने पर भी हस्ताक्षर कर देती हैं। नोटिस देने पर भृत्यों के साथ गाली गलौज करती हैं। 27 जुलाई 2022 को गांव के असमाजिक तत्वों को शराब पिलाकर प्राचार्य कक्ष में घुसकर गाली गलौज एवं स्वयं की अगुवानी में अभद्रता करवाई गई। प्राचार्य द्वारा उक्त घटना की रिपोर्ट थाना चोरहटा में दर्ज कराई थी। मनीषा धुर्वे आए दिन प्राचार्य को हरिजन एक्ट, छेडख़ानी में फंसाने की धमकी भी देती हैं। इनके इस कृत्य को सीईओ ने समाज में विपरीत असर डालने वाला व शिक्षकीय गरिमा के विरुद्ध माना है। मनीषा धुर्वे को सीईओ ने निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि में मुख्यालय बीईओ आफिस रीवा रहेगा।
पूर्व में भी मिला था अल्टीमेटम
महिला शिक्षक मनीषा धुर्वें को पूर्व में भी अल्टीमेटम मिल चुका है। पूर्व में भी मनीषा धुर्वे को जिला शिक्षा अधिकारी के पत्र क्रमांक/ एससीएन/ सर्त/2015/854 रीवा को 21 दिसंबर 2015 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया था। तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी रीवा के समक्ष कुमारी मनीषा धुर्वे को भविष्य के लिए चेतावनी भी दी गई थी। इसके बाद भी उनके कृत्यों में कोई सुधार नहीं हुआ।
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