रीवा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दो चरण के बाद बुधवार को नगरीय निकाच चुनाव के पहले चरण के तहत मतदान होने जा रहा है। तीन नगर परिषद के 45 वार्डों के लिए मतदान पड़ेगा। ईवीएम से मतदान होगा। तीन परिषद में 45 पार्षदों का भाग्य 33 हजार 717 मतदाता तय करेंगे। सुबह 7 से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। मतों की गणना हालांकि 17 जुलाई को होगी।
रीवा जिले में नगरीय निकाय के चुनाव दो चरणों में कराए जा रहे हैं। प्रथम चरण के लिए मतदान 6 जुलाई को निर्धारित मतदान केन्द्रों में प्रात: 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। इस चरण में नगर परिषद हनुमना, मऊगंज तथा नईगढ़ी में 15-15 वार्ड में पार्षद के पदों के लिए मतदान होगा। मतदान के लिए तीनों नगर परिषदों में कुल 57 मतदान केन्द्र बनाए गए हैं जिनमें हनुमना में 17, मऊगंज में 25 तथा नईगढ़ी में 15 मतदान केन्द्र शामिल हैं। चुनाव में 33717 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। नईगढ़ी नगर परिषद के पार्षद पदों के लिए चुनाव में 11355 मतदाता मतदान करेंगे, जिनमें 5735 पुरूष व 5620 महिला मतदाता शामिल हैं। जबकि मऊगंज नगर पंचायत के चुनाव में 13466 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 7051 पुरूष व 6415 महिला मतदाता हैं। इसी प्रकार हनुमना नगर पंचायत के चुनाव में कुल मतदाता 8896 हैं, जिनमें 4568 पुरूष व 4337 महिला मतदाता शामिल हैं। मतदान ईव्हीएम के माध्यम से कराया जाएगा। इनकी मतगणना एवं परिणामों की घोषणा 17 जुलाई को होगी।
प्रथम चरण में 199 उम्मीदवार मैदान में
प्रथम चरण में तीन नगर परिषदों के कुल 45 पार्षद पदों के लिए मतदान कराया जा रहा है। नगर परिषद हनुमना, मऊगंज एवं नईगढ़ी में 15-15 पार्षद पदों के लिए मतदान कराया जा रहा है। प्रथम चरण में 3 नगरीय निकायों में पार्षद पदों के लिए 199 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। प्रथम चरण में हनुमना में 81, मऊगंज में 66 तथा नईगढ़ी में 52 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। मतदान समाप्ति के बाद ईव्हीएम की सीलिंग करके इसे निर्धारित स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा जाएगा। मतगणना निर्धारित नगरीय निकाय में बनाए गए मतगणना केन्द्र में 17 जुलाई को प्रात: 9 बजे से की जाएगी।
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कलेक्टर ने की मतदान की अपील
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने मतदाताओं से निर्भय होकर मतदान करने की अपील की है। निर्वाचन कार्य में किसी भी तरह की बाधा डालने पर कड़ी कार्यवाही की जायेगी। सभी मतदाता निर्भय होकर अपने मताधिकार का उपयोग करें और लोकतंत्र के इस महायज्ञ में अपनी भूमिका निभायें।
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रहेगा सार्वजनिक अवकाश
6 जुलाई को नगर परिषद मऊगंज, हनुमना एवं नईगढ़ी में मतदान कराया जाएगा। इन तीनों नगरीय क्षेत्रों में 6 जुलाई को मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश रहेगा। यह अवकाश नेगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के प्रावधानों के तहत घोषित किया गया है। कलेक्टर मनोज पुष्प ने सभी संस्थानों तथा व्यावसायिक संस्थानों को उनके संस्थान में कार्यरत अधिकारियों और कर्मचारियों को मतदान का अवसर देने के निर्देश दिए हैं।
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पुलिस अधीक्षक ने की अपील
पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने मतदाताओं से बिना किसी दबाव और भय के मताधिकार के उपयोग की अपील की है। उन्होंने कहा है कि निर्वाचन में मतदाता की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण होती है। हर मतदाता मतदान अवश्य करें। निष्पक्ष और स्वतंत्र रूप से मतदान कराने के लिए सभी मतदान केन्द्र में अच्छे प्रबंध किये गये हैं। मतदान केन्द्रों में स्थानीय कर्मचारी तथा पर्याप्त सुरक्षा बल तैनात रहेगा।
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मतदाता की पहचान के लिए 23 दस्तावेज होंगे मान्य
जिले में नगरीय निकाय के प्रथम चरण का मतदान आज 6 जुलाई को कराया जा रहा है। मतदाता की पहचान सुनिश्चित होने पर ही उसे मताधिकार के उपयोग का अवसर मिलेगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाताओं की पहचान सुनिश्चित करने के लिए 23 तरह के दस्तावेजों को मान्यता दी गई है। इस संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने बताया कि मतदाता को मताधिकार के उपयोग के लिए 23 दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। पहचान सुनिश्चित होने के बाद ही अपने मताधिकार का उपयोग कर पाएगा।
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अनाधिकृत व्यक्ति का प्रवेश रहेगा प्रतिबंधित
मतदान केन्द्र के 100 मीटर के अंदर कोई भी अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। अभ्यर्थियों के एजेण्ट भी अपनी टेबिल मतदान केन्द्र 100 मीटर के बाहर लगायेंगे। वे मतदान केन्द्र के 100 मीटर के बाहर ही मतदाताओं को मतदान पर्ची वितरित करेंगे। मतदान समाप्ति के समय शाम 5 बजे तक जितने मतदाता 100 मीटर के अन्दर आ जाएंगे उन्हें पीठासीन अधिकारी अंतिम व्यक्ति से प्रथम व्यक्ति तक पर्ची देकर मतदान करायेगा। मतदाता मतदान केन्द्र के अंदर अपना वैध पहचान पत्र लेकर ही प्रवेश करेंगे। अभ्यर्थी मतदान केन्द्र के 100 मीटर के बाहर ही अपने बूथ बनायेंगे।
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ईव्हीएम में नोटा का बटन होगा
रीवा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनोज पुष्प ने बताया नगरीय निर्वाचन ईव्हीएम से कराए जा रहे हैं। ईव्हीएम में अंतिम अभ्यर्थी के नाम के बाद इनमें से कोई नहीं (नोटा) का बटन होगा। यदि मतदाता किसी भी अभ्यर्थी को अपना मत नहीं देना चाहता तो वह नोटा बटन का उपयोग कर सकता है।
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मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक वाहन से ले जाने पर होगी कार्यवाही : कलेक्टर
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने निर्देश दिये हैं कि चुनाव लडऩे वाले अभ्यर्थी या उनके अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भाड़े पर अथवा अन्य किसी सवारी गाड़ी या वाहन से मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक ले जायेगा तो कड़ी कार्यवाही की जायेगी। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि नगरीय निकाय निर्वाचन को सफलता पूर्वक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के उद्देश्य से अवैध रूप से शस्त्र एवं बारूद रखने वाले, विस्फोटक पदार्थों का भंडारण एवं प्रदाय करने वाले तथा शस्त्रों का निर्माण एवं व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों एवं उनके ठिकानों का पता लगाने का सघन अभियान चलाया गया तथा इस प्रकार की अवैध गतिविधियों में संलग्न तत्वों के विरूद्ध संगत अधिनियम के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि उनके कोई आवंक्षनीय तत्व या शस्त्र या विस्फोटक सामग्री तो नही ले जायी जा रही है। इस हेतु सघन चेंकिंग की जा रही है तथा जिले में मतगणना पूर्ण हो जाने तक पुलिस द्वारा असामाजिक एवं अपराधिक तत्वों एवं कानून व्यवस्था भंग करने की मंशा से अवैधानिक कृत्यों में प्रवित्य व्यक्तियों की धर पकड़ तथा प्रतिबंधात्मक गिरफ्तारी का सघन अभियान चलाया गया है। इसी प्रकार लारियों, ट्रकों, ट्रक्टर टालियों आदि मालवाहक वाहनों का जिनमें सामान लादने या उतारने वाले श्रमिकों को छोड़कर सवारियों ढोने पर पाबंदी है। प्रचलन विनियमित करने के लिये सघन चेकिंग की व्यवस्था की गई है और यदि ऐसे वाहनों का दुरूपयोग मतदाताओं/सवारियों को लाने या ले जाने के लिये किया जा रहा होगा तो उसके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 के अंतर्गत आवश्यक कार्यवाही की जायेगी साथ ही चुनाव लडऩे वाले किसी उम्मीदवार या उसके अभिकर्ता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भाड़े पर अथवा अन्यथा प्राप्त किसी सवारी गाड़ी या अन्य वाहन से मतदाताओं को मतदान केन्द्र तक ले जाने के कृत्य को अपराध माना जायेगा तथा कड़ी कार्यवाही की जायेगी।
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श्रमिकों को मिलेगा अवकाश
नगरीय निकाय निर्वाचन के प्रथम चरण में 6 जुलाई को मऊगंज, हनुमना व नईगढ़ी नगरीय क्षेत्र में मतदान कराया जा रहा है। मतदान प्रात: 7 बजे से शाम 5 बजे तक होगा। संबंधित नगरीय क्षेत्र के कारखानों में कार्यरत श्रमिकों को अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए अवकाश मिलेगा। इस संबंध में जिला श्रम पदाधिकारी ने बताया कि श्रमिकों को मताधिकार का उपयोग करने के लिए संबंधित क्षेत्र में समस्त कारखानों में प्रबंधकगण कारखाना अधिनियम-1948 की धारा 52 के तहत मतदान दिवस के दिन सार्वजनिक अवकाश घोषित करेंगे। ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन कार्य करते हैं। वे पूर्व के अनुसार तथा द्वितीय पाली के श्रमिकों को मतदान हेतु दो-दो घण्टे की सुविधा देंगे।
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शराब की दुकानें रहेंगी बंद
नगरीय निकाय निर्वाचन के तहत जिले में प्रथम चरण में नईगढ़ी, हनुमना एवं मऊगंज में मतदान आज 6 जुलाई को होगा। संबंधित नगरीय क्षेत्रों और उसकी सीमा से लगे ग्राम पंचायतों में स्थित शराब की दुकानें तथा नगर से निकलने वाले राज्य/राष्ट्रीय राजमार्ग/मुख्य जिला सड़क से दोनों सीमा के बाहर तीन किलोमीटर की परिधि में आने वाली समस्त शराब की दुकानें पूर्णत: बंद रहेंगी। देशी-विदेशी शराब एवं ताड़ी का क्रय-विक्रय भी पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
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ईव्हीएम के संचालन एवं संधारण के लिए दल गठित
प्रथम चरण के मतदान तिथि 6 जुलाई के पूर्व ईव्हीएम के संचालन संधारण संबंधी मार्गदर्शन एवं मतदान के पूर्व माकपोल में सहयोग देने के लिए मास्टर ट्रेनर्स का दल गठित किया है। नगर पंचायत नईगढ़ी में मास्टर ट्रेनर्स के 3 दल गठित किये है। कलेक्टर ने बताया कि दल क्रमांक एक में डॉ सुमेश डाकवाले, डॉ अभिषेक कुमार, दल क्रमांक-2 में सुनीति कुमार शुक्ला एवं डॉ रजनीश त्रिपाठी तथा दल क्रमांक-3 में मोनिका त्रिपाठी एवं कृष्णचन्द्र मिश्रा को नियुक्त किया है। नगर परिषद हनुमना में मास्टर ट्रेनर्स के तीन दल गठित किये गये हैं। दल क्रमांक एक में शरदेन्दु सिंह एवं डॉ रामनिवास पटेल, दल क्रमांक दो में नवीन कुमार झा एवं डॉ नारायण पाण्डेय तथा दल क्रमांक 3 में मैरी सिमी एवं अजय कुमार गुप्ता को नियुक्त किया है। मऊगंज में मास्टर ट्रेनर्स के तीन दल गठित किये है। दल क्रमांक एक में शरद कुमार द्विवेदी तथा विवेक कुमार पटेल, दल क्रमांक 2 में पवन कुमार पाण्डेय एवं अनवर खान तथा दल क्रमांक तीन में विशाल बराय और अभिनव कुमार तिवारी को नियुक्त किया है।
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निर्बाध विद्युत आपूर्ति के निर्देश
कलेक्टर ने निर्वाचन के दौरान मतदान सामग्री वितरण, वापसी तथा स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के उद्देश्य से निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाये रखने के निर्देश दिये हैं। उन्होंने कहा है कि प्रथम चरण के मतदान दिनांक 6 जुलाई एवं द्वितीय चरण के मतदान दिवस 13 जुलाई को सतत रूप से विद्युत आपूर्ति बनाये रखने के निर्देश मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के कार्यपालन यंत्री को दिये हैं। कलेक्टर ने कहा है कि 17 जुलाई को प्रथम चरण एवं 18 जुलाई को द्वितीय चरण की मतगणना संपन्न होगी। इन दिवसों में भी निर्बाध विद्युत आपूर्ति बनाये रखें।
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चिकित्सा दल मेडिकल किट सहित रहेगा नियुक्त
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने नगरीय निकायों के चुनाव के दौरान मतदान दल एवं मतगणना कर्मचारियों के अस्वस्थ्य होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मेडिकल किट सहित चिकित्सा दल तैनात करने के निर्देश दिये हैं। कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को निर्देशित किया है कि नगरीय निकायों के प्रथम चरण का मतदान 6 जुलाई को द्वितीय चरण का मतदान 13 जुलाई को प्रथम चरण की मतगणना 17 जुलाई एवं द्वितीय चरण की मतगणना 18 जुलाई को होगी। इन तिथियों में मेडिकल किट सहित चिकित्सा दल तैनात करें।
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कलेक्टर, एसपी ने सिरमौर के गांवों का किया निरीक्षण
कलेक्टर मनोज पुष्प तथा पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने सुरक्षा बलों के साथ सिरमौर विकासखण्ड के ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया। कलेक्टर ने अधिकारियों के साथ ग्राम कररिया, पडऱी, बरौं, शाहपुर, पुरवा, बीड़ा, भटिगवां, रगौली तथा तिलखन का भ्रमण किया। मतदाताओं से संवाद कर उन्हें निर्भय होकर मतदान करने की समझाइश दी गई। कलेक्टर ने कहा कि पंचायत के चुनाव गांव के विकास के लिए होते हैं। इसकी प्रतिस्पर्धा को मन-मुटाव और बैर न बनने दें। सबको मिलकर गांव का विकास करना है। पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन ने कहा कि हम लगातार क्षेत्र में भ्रमण करके असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर रहे हैं। चुनाव में किसी ने भी गड़बड़ करने की कोशिश की तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी। भ्रमण में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनिल सोनकर अन्य अधिकारी शामिल रहे।
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प्रेक्षक की उपस्थिति में दिया गया ईव्हीएम का प्रशिक्षण
मतदान कराने के लिए तैनात मतदान कर्मियों को शासकीय पॉलिटेक्निक कालेज सभागार में ईव्हीएम का प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में निर्वाचन आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक आरआर गंगारेकर ने कहा कि सभी मतदानकर्मी ईव्हीएम के संचालन की सभी बारीकियां सीख लें। वास्तविक मतदान के पहले मॉकपोल की प्रक्रिया का अवश्य पालन करें। मॉकपोल करने के बाद उसमें दर्ज मतों को क्लियर करके ईव्हीएम की सीलिंग करें। प्रशिक्षण में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने कहा कि नगरीय निकाय के निर्वाचन में मतदान के लिए ईव्हीएम का उपयोग किया जा रहा है। मतदान पूरा होने के बाद एजेंटों की उपस्थिति में ईव्हीएम मशीनों की भलीभांति सीलिंग कर उन्हें स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा जाएगा। नगर निगम रीवा की मतगणना शासकीय पॉलिटेक्निक कालेज में 18 जुलाई को प्रात: 9 बजे से होगी। मतदान कर्मी तथा उम्मीदवारों के प्रतिनिधि ईव्हीएम के संचालन की पूरी जानकारी प्राप्त करें। ईव्हीएम के नोडल अधिकारी पंकजराव गोरखेड़े तथा फैज मोईन सिद्दीकी ने प्रशिक्षण के दौरान ईव्हीएम के संचालन, मॉकपोल एवं सीलिंग की विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े, एसडीएम हुजूर अनुराग तिवारी तथा अन्य अधिकारी, मतदान कर्मी एवं उम्मीदवारों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
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नगर परिषद बैकुण्ठपुर के उपयंत्री निलंबित
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने नगरीय निकायों के निर्वाचन कार्य में लापरवाही एवं उदासीनता बरतने तथा बिना पूर्व सूचना के अनुपस्थित रहने पर नगर परिषद बैकुण्ठपुर के उपयंत्री रमेश कुमार तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन काल में श्री तिवारी का मुख्यालय जिला निर्वाचन कार्यालय (स्थानीय निर्वाचन) निर्धारित किया गया है।
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कलेक्टर ने किया स्ट्रांग रूम का निरीक्षण
रीवा नगर निगम के महापौर तथा पार्षद पदों के लिए मतदान 13 जुलाई को होगा। मतदान ईव्हीएम के माध्यम से किया जाएगा। ईव्हीएम संधारित करने के लिए शासकीय पॉलिटेक्निक कालेज में स्ट्रांग रूम बनाया गया है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को ईव्हीएम के संधारण तथा वितरण के संबंध में निर्देश दिए। निरीक्षण के समय पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े तथा एसडीएम हुजूर अनुराग तिवारी उपस्थित रहे।
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