सतना। जिल के नागौद में गुरु शिष्य जैसे पवित्र रिस्ते को कलंकित करने वाले को आखिरकार उसके गुनाह की सजा मिल ही गई। बता दें कि नगौद थाना में 23 वर्षीय पीडि़ता ने रिपोर्ट दर्ज कराते हुए जानकारी पुलिस को दी थी कि उसके कोचिंग शिक्षक मोहम्मद साबिर द्वारा उसके साथ बीते 5 वर्षों से बलत्कार किया जा रहा है। वह 12वीं कक्षा की छात्रा थी और ट्यूशन पढऩे मोहम्मद साबिर के यहां कोचिंग में जाती थी। वर्ष 2015 के सितंबर माह में एक दिन साबिर ने कोचिंग की साफ-सफाई करने की बात कही और छुट्टी हो जाने पर छात्रा कोचिंग की सफाई करने लगी। इस दौरान साबिर ने उसे कोल्ड ड्रिंक ला कर पिलाया। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद वह बेहोश हो गई। जब होश में आई तो साबिर उसके साथ रेप कर रहा था। उसने इस बात का काफी विरोध किया तो साबिर ने उसके परिवार के लोगों को जान से खत्म कर देने की बात कही और धमकाने लगा। पीडि़ता ने पुलिस को बताया था कि धमकी देकर साबिर पांच वर्षों से उसका शारीरिक शोषण करता रहा है। उसने धमकी देते हुए उस पर अपने दोस्तों के सामने पेश होने को भी कहा था। जिसकी जानकारी पीडि़ता ने अपनी मां और बहन को दी जिसके बाद उसने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। मामले में नागौद के अपर सत्र न्यायाधीश ने 10 वर्ष की कैद और 11 हजार रुपए के जुर्माना की सजा से दंडित किए जाने का आदेश पारित किया है। इस मामले में शासन की तरफ से पैरवी एजीपी राजेश मिश्रा ने की।
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