रीवा। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी स्वप्निल वानखेड़े ने जनपद पंचायत नईगढ़ी की ग्राम पंचायत रामपुर के ग्राम पंचायत सचिव गणेश प्रसाद विश्वकर्मा को निलंबित करने के आदेश दिए हैं। इस संबंध में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत नईगढ़ी द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार श्री विश्वकर्मा द्वारा चार स्कूलों की मरम्मत के लिए स्वीकृत एक लाख 29 हजार 680 रुपए की राशि का दुरूपयोग कर अनियमितता की गई। जिसके कारण उनके विरूद्ध निलंबन की कार्यवाही की गई। यह कार्यवाही मध्यप्रदेश पंचायत सेवा नियम 2011 के तहत की गई है। निलंबन अवधि में श्री विश्वकर्मा का मुख्यालय जनपद पंचायत कार्यालय नईगढ़ी रहेगा इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
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नवोदय में प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया शुरू
रीवा। जवाहर नवोदय विद्यालय सिरमौर में शिक्षा सत्र 2023-24 में कक्षा 6 में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए रीवा जिले के किसी भी शासकीय अथवा मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा पांचवी में पढ़ रहे रीवा जिले के मूल निवासी विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। आवेदक का जन्म एक मई 2011 से 30 अप्रैल 2013 के मध्य होना चाहिए। आवेदन ऑनलाइन दर्ज करने की प्रक्रिया दो जनवरी से आरंभ हो गई है। आवेदन 31 जनवरी 2023 तक दर्ज किए जा सकते हैं। इस संबंध में अन्य विवरण विद्यालय की वेबसाइट डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट नवोदय डॉट जीओभी डॉट इन पर प्राप्त किया जा सकता है।
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तीर्थदर्शन ट्रेन 24 जनवरी को जाएगी द्वारिका धाम
रीवा। मुख्यमंत्री तीर्थदर्शन योजना के तहत पात्र बुजुर्गों को जीवन में एक बार चुने हुए तीर्थस्थल की नि:शुल्क यात्रा कराई जाती है। इस योजना के तहत रीवा जिले के तीर्थयात्रियों को लेकर तीर्थदर्शन ट्रेन 24 जनवरी को द्वारिका धाम के लिए रवाना होगी। यात्रा पूरी होने के बाद यह ट्रेन 29 जनवरी को रीवा लौटेगी। इसके लिए पात्र वरिष्ठ नागरिक 13 जनवरी तक जनपद पंचायत, तहसील कार्यालय तथा नगरीय निकाय में आवेदन कर सकते हैं। निर्धारित संख्या से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर लॉटरी से तीर्थयात्रियों का चयन किया जाएगा।
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हितग्राहियों को मिलेगा नि:शुल्क खाद्यान्न
रीवा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली की उचित मूल्य दुकानों से पात्र राशन कार्डधारियों को हर माह खाद्यान्न दिया जाता है। खाद्यान्न पर्ची प्राप्त सभी हितग्राहियों को अब नि:शुल्क खाद्यान्न दिया जाएगा। हितग्राही से गेंहू तथा चावल के लिए कोई राशि नहीं ली जाएगी। शक्कर एवं नमक के लिए निर्धारित राशि देना होगा। अपर कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह ने सभी सेल्समैनों को शासन के निर्देशों के अनुसार उपभोक्ताओं को नि:शुल्क खाद्यान्न प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। अपर कलेक्टर ने सभी एसडीएम तथा खाद्य विभाग के अधिकारियों को आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।