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रीवा। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज पुष्प ने नगर निगम के दो कर्मचारियों पर कार्यवाही के आदेश दिए हैं। चुनाव ड्यूटी में उपस्थित न होने तथा निर्वाचन संबंधी आदेश की अवहेलना करने पर यह कार्यवाही की गई है। जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार नगर निगम रीवा में पदस्थ सहायक वर्ग 3 नरेन्द्र सिंह चंदेल की ड्यूटी नगर परिषद चाकघाट में मतदान सामग्री वितरण में लगाई गई थी तथा 11 जुलाई को दोपहर 12 बजे तक रिटर्निंग ऑफीसर के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश दिए गए थे। इसकी अवहेलना करने पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के तहत निलंबन की कार्यवाही की गई है। निलंबन अवधि में श्री चंदेल का मुख्यालय कार्यालय परियोजना अधिकारी शहरी विकास अभिकरण रीवा रहेगा। इन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा। जारी अन्य आदेश के अनुसार नगर निगम रीवा के जोन क्रमांक 4 में कार्यरत मस्टर कर्मचारी बैजनाथ पटेल की ड्यूटी नगर परिषद डभौरा में मतदान सामग्री वितरण में लगाई गई थी। उन्हें 11 जुलाई को दोपहर 12 बजे तक रिटर्निंग ऑफीसर के समक्ष उपस्थिति देने के आदेश दिए गए थे। इसकी अवहेलना करने पर कलेक्टर ने श्री पटेल की सेवा समाप्ति के आदेश दिए हैं।
लापरवाह बीएल
ओ को दिया नोटिस रीवा न गर निगम क्षेत्र में 13 जुलाई को मतदान होगा। मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदाता पर्ची का वितरण किया जा रहा है। मतदाता पर्ची वितरण में लापरवाही बरतने तथा 50 प्रतिशत से कम मतदाताओं को पर्ची वितरित करने वाले चार बीएलओ को एसडीएम हुजूर अनुराग तिवारी ने कारण बताओ नोटिस दिया है। एसडीएम ने नीरेन्द्र सिंह सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला रतहरी, भागवत प्रसाद पाण्डेय सहायक शिक्षक प्राथमिक शाला बदरांव, मोहनलाल कोल समयपाल तथा रवीन्द्र कुमार द्विवेदी शिक्षक एसके उमावि को नोटिस दिया है। उन्होंने कहा है कि निर्वाचन जैसे महत्वपूर्ण कार्य में सौंपे गए उत्तरदायित्व का निर्वहन न करना गंभीर लापरवाही है। मतदाता पर्ची वितरण के संबंध में अपना पक्ष एक दिन की समय सीमा में प्रस्तुत करें। उत्तर संतोषजनक न होने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
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