रीवा। मोहल्ले में चोरी और पुलिस पर जिम्मेदारी, ऐसा पहली बार हुआ है। पुलिस महकमे के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ है तब किसी मोहल्ले में चोरी होने पर वहां तैनात पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। अगर इस तरह की प्रथा पुलिस विभाग में लागूू कर दी जाये तो शायद ही शहर में चोरी की वारदातें सुनने को मिलें। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा नेहरू नगर में हुई कार चोरी की घटना के लिए वहां तैनात प्रधान आरक्षक को जिम्मेदार मानते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। चोरी की घटना में गश्त कर रहे पुलिस कर्मी को निलंबित किए जाने की घटना से सभी पुलिसकर्मी सकते की हालत में आ गए हैं। वही आम जनता इस बात पर प्रसन्न है कि पहली बार पुलिस अफसरों ने चोरी की घटनाओं के लिए खुद पुलिस को ही जिम्मेदार माना है।
शहर के समान थाना अंतर्गत नेहरू नगर कॉलोनी के दिनेश पार्क से बीती रात्रि वैगनआर कार चोरी होने के मामले को पुलिस प्रशासन ने गंभीरता से लिया है। इस चोरी को उस बीट में तैनात प्रधान आरक्षक को जिम्मेदार ठहराया गया है। इस बीट के प्रभारी को एएसपी द्वारा निलंबित कर दिया गया है।
एएसपी अनिल सोनकर द्वारा जारी किए गए निलंबन आदेश में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रधान आरक्षक द्वारा कर्तव्य स्थल पर घोर लापरवाही बरती गई। जिस कारण प्रधान आरक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। शहर में की गई इस कार्रवाई से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।
बता दें कि समान थाना अंतर्गत नेहरू नगर कॉलोनी के दिनेश पार्क से 5-6 दिसंबर की दरम्यानी उमाशंकर तिवारी की वैगनआर कार एमपी 19 सीए 2940 को चोरों ने पार कर दिया। इस दिन इस बीट पर प्रधान आरक्षक श्रीकांत तिवारी की ड्यूटी लगाई गई थी। आदेश में कहा गया है कि प्रधान आरक्षक का प्रथम दायित्व था कि कस्बे में भ्रमण करते हुए संदिग्ध व्यक्तियों, बदमाशों एवं चोरों पर लगातार निगाह रखते हुए कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए था किंतु प्रधान आरक्षक द्वारा ऐसा ना कर कर्तव्य के प्रति गंभीर लापरवाही बरती जाना प्रथम दृष्टया परिलक्षित हुआ है। रात्रि गश्त के दौरान प्रधान आरक्षक द्वारा कर्तव्य स्थल पर बढ़ती गई घोर लापरवाही के कारण 7 दिसंबर को दोपहर बाद से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जा कर पुलिस लाइन अटैच किया गया है। निलंबन अवधि में प्रधान आरक्षक श्रीकांत तिवारी को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी तथा पुलिस लाइन में प्रतिदिन होने वाली गणना में उपस्थिति दर्ज करानी होगी।