रीवा। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी मनोज पुष्प ने निर्वाचन के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए 7 आदतन अपराधियों को एक वर्ष की अवधि के लिए जिले की सीमाओं से बाहर रहने के आदेश दिए हैं। यह आदेश मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 के प्रावधानों के तहत यह कार्यवाही की गई है। कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन के प्रतिवेदन के आधार पर जिला बदर के आदेश दिए हैं।
जारी अलग-अलग आदेशों के अनुसार आशाीष उर्फ सुम्मा सिंह पिता राजपति सिंह आयु 28 वर्ष निवासी ग्राम मदरी थाना पनवार तथा राहुल सिंह उर्फ पवन सिंह पिता दिवाकर सिंह आयु 27 वर्ष निवासी ग्राम माजन थाना पनवार को जिला बदर के आदेश दिए हैं। निखिल चौधरी पिता हरिशंकर चौधरी आयु 21 वर्ष निवासी गल्ला मंडी रीवा थाना अमहिया तथा प्रिंस साकेत उर्फ लकी साकेत पिता बबलू उर्फ जयराम साकेत आयु 21 वर्ष निवासी विकास कालोनी रीवा थाना अमहिया को भी जिला बदर के आदेश दिए हैं। गौरव ओझा पिता स्वर्गीय महेन्द्र ओझा आयु 24 वर्ष निवासी ग्राम बरा कोठार थाना विश्वविद्यालय, ललई शर्मा उर्फ सूर्यभान पिता नरेन्द्र उर्फ मुन्ना शर्मा आयु 30 वर्ष निवासी सेमरिया थाना सेमरिया तथा राजू साकेत पिता मनोहर साकेत आयु 28 वर्ष निवासी ग्राम मौहरा थाना सेमरिया को भी जिला बदर के आदेश दिए हैं।
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