रीवा। जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखने तथा आमजनों एवं उनकी सम्पत्ति की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मकानों में रह रहे किरायेदारों के सत्यापन के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए हैं। अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी शैलेन्द्र सिंह द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत यह प्रतिबंध 25 अप्रैल 2022 को जारी किए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी। जारी आदेश के अनुसार रीवा जिले में स्थित प्रत्येक मकान मालिक को उनके मकान में रहने वाले किरायेदार की सूचना निर्धारित प्रपत्र में निकटतम पुलिस थाने को उपलब्ध कराना अनिवार्य है। मकान मालिक को किरायेदार के नाम, पिता का नाम, आयु, जाति, स्थायी तथा वर्तमान पता, मोबाइल नम्बर, आधार कार्ड, मतदाता परिचय पत्र अथवा कोई अन्य फोटो युक्त पहचान पत्र दस दिवस की समय सीमा में थाने में उपलब्ध कराना अनिवार्य है। होटल, लॉज, धर्मशाला, मुसाफिरखाना आदि में रूकने वाले यात्रियों की भी फोटोयुक्त आईडी पू्र्र्रफ की छायाप्रति रखना अनिवार्य है। इसकी सूचना भी थाने को अवश्य दी जाए। जारी आदेश के अनुसार निजी हास्टल संचालक भी उनमें रहने वाले छात्र.छात्राओं अथवा अन्य व्यक्तियों के फोटोयुक्त आईकार्ड की छायाप्रति 10 दिनों की समय सीमा में पुलिस थाने में प्रस्तुत करें। सभी थाना प्रभारी यह सुनिश्चित करें कि थाने पर जानकारी प्रस्तुत करने वालों का रिकार्ड अद्यतन है। जानकारी प्राप्त करने के बाद उन्हें पावती अनिवार्य रूप से दें। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश की व्यक्तिगत तामीली संभव नहीं है इसलिए दण्ड प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के तहत एक पक्षीय रूप में पारित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
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