रीवा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आज प्रात: काल रीवा जिले की समीक्षा के दौरान निर्देश दिये गये थे कि एक जिला एक उत्पाद के तहत रीवा के सुंदरजा आम की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान स्थापित करने के सभी प्रयास किये जांय। इसी तारतम्य में कलेक्टर मनोज पुष्प में तत्काल विभागीय अधिकारियों, उद्यान विभाग, कृषि वैज्ञानिकों, उद्योग विभाग के अधिकारियों एवं आम उत्पादक किसानों की बैठक लेकर सुंदरजा आम के अधिक से अधिक उत्पादन के विषय में विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने कहा कि रीवा के इस विशिष्ट आम की राष्ट्रीय स्तर पर पहचान स्थापित करायी जायेगी। इसकी प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित कर इससे बनने वाले उत्पादों की मार्केटिंग का विस्तार किया जायेगा। कलेक्ट्रेट के बाणसागर में आयोजित बैठक में कलेक्टर ने कहा कि रीवा जिले की भूमि व यहां का मौसम सुंदरजा आम के उत्पादन के अनुकूल है इस लिए किसानों को आम उत्पादन के लिए प्रेरित किया जाय ताकि जिले को सुंदरजा आम का हब बनाया जा सके। इसकी ब्राांडिंग, पैकिंग, शार्टिंग एवं एक्सपोर्ट करने में युवा पीढ़ी को भी जोड़ा जाय जिससे यह सभी काम अत्याधुनिक ढंग से हो सके और इस विशिष्ट आम को अपनी अलग पहचान मिल सके। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि आम उत्पादन में वृद्धि में समन्वित होकर कार्य करें ताकि जिले के अधिक से अधिक किसान इसके उत्पादन हेतु आगे आये। उन्होंने किसानों से भी अपेक्षा की कि परंपरागत खेती से हटकर मिश्रित खेती से ही आय के साधन बढ़ेगे अत: उद्यानिकी फसल लेने वाले किसान सुंदरजा आम उत्पादन को प्राथमिकता दें। उन्होंने उद्योग विभाग के महाप्रबंधक को निर्देश दिये कि इसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के प्रस्ताव तैयार करायें। बैठक में सहायक संचालक उद्यानिकी योगेश पाठक ने बताया कि जिले की विभिन्न उद्यानिकी नर्सरियों में 10 हजार सुंदरजा आम के पौधे उपलब्ध हैं जिन्हें किसान 50 रूपये प्रति पौधे के मान से खरीद सकते हैं। बैठक में विभागीय अधिकारी, कृषि वैज्ञानिक व आम उत्पादक किसान उपस्थित रहे।
00000000000000
लापरवाह कनिष्ठ अभियंता निलंबित
रीवा. मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने रीवा जिले के कार्यों की वीडियो कान्फ्रेंसिंग से समीक्षा की। समीक्षा के दौरान हनुमना तथा मऊगंज क्षेत्र में बिजली कनेक्शन देने में गंभीर लापरवाही बरतने वाले कनिष्ठ अभियंता के विरूद्ध कार्यवाही के निर्देश दिए। अधीक्षण अभियंता पूर्वी क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने लापरवाह कनिष्ठ अभियंता रंजीत साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने के आदेश दिए हैं। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय संभागीय कार्यालय रीवा निर्धारित किया गया है। श्री साहू को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।
प्रतिकर योजना से चार पीडि़तों को 7.90 लाख की सहायता मंजूर
रीवा. मध्यप्रदेश अपराध पीडि़त प्रतिकर योजना 2015 के तहत गंभीर अपराधों से पीडि़तों को प्रतिकर देने की व्यवस्था है। इस योजना से हत्या, सामूहिक दुष्कर्म, पॉक्सो एक्ट, एसिड अटैक आदि के पीडि़तों को न्यायालय की अनुशंसा पर सहायता राशि दी जाती है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री आरसी वार्ष्णेय की अनुसंशा पर जिला विधिक सहायता प्राधिकरण द्वारा 4 पीडि़तों के लिए 7 लाख 90 हजार रुपए की प्रतिकर सहायता के आदेश पारित किए गए हैं। इनमें तीन पॉक्सो के प्रकरण के पीडि़त एवं एक हत्या के प्रकरण के आश्रित को सहायता राशि दी जा रही है।